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“यूको नो-फ्रिल बचत बैंक खाता” शीर्षक से नई जमा योजना
देश की सबसे पिछड़ी और जमीन से जुड़ी जनसंख्या, जो कुछ प्रतिबंधी शर्तों, जैसे खाता खोलने के लिए न्यूनतम शुरुआती जमा जिसका इंतजाम करना ऐसी जनसंख्या के लिए कठिन होता है, न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना जिसमें विफल होने पर शुल्क लगाया जाता है, आदि के कारण बैंकिंग सेवाओं को प्राप्त नहीं कर पाती है, उसके एक व्यापक हिस्से को बैंकिंग सेवाओं में सम्मिलित करने हेतु “यूको नो-फ्रिल बचत बैंक खाता” शीर्षक से एक नई बचत जमा योजना को प्रारंभ करना उपयुक्त समझा गया। इस प्रकार तैयार की योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :
योजना का शीर्षक - “यूको नो-फ्रिल बचत बैंक खाता (शून्य शेष)”
खाता खोलने के लिए न्यूनतम शुरुआती जमा एवं न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना - यह खाता रु. 5/- की न्यूनतम शुरुआती जमा से खोला जा सकता है। खातेदार द्वारा चेक सुविधा प्राप्त करने के मामले में, न्यूनतम शुरुआती जमा रु.250/- होगी। जरूरत पड़ने पर खाते के शेष को न्यूनतम शुरुआती जमा से भी कम होने दिया जा सकता है और खाता “शून्य” शेष पर भी बना रह सकता है।
योजनांतर्गत खाता खोलना – यह योजना सभी महानगरीय, शहरी, अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण श्रेणी की शाखाओं में शुरुआती जमा राशि एवं न्यूनतम शेष बनाए रखने को लेकर बिना कोई भेदभाव किए प्रारंभ की गई है, जो वर्तमान में बचत बैंक खाते खोलने के लिए प्रचलित हैं।
“यूको नो-फ्रिल बचत बैंक खाता” खोलने की पात्रता - “नो-फ्रिल” खाता खोलने की पात्रता वही है जो साधारण बचत बैंक खाता खोलने की होती है। 10 से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति पढ़ और लिख सकते हैं वे भी अपने नाम में या अन्य किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अवयस्क नो-फ्रिल बचत खाता खोल सकते हैं।
“नो-फ्रिल” खाते में आहरण/नामे प्रविष्टियों की संख्या की सीमा - इन खातों में एक छमाही में 25 बार तक नामे प्रविष्टियाँ नि:शुल्क की जा सकती है। यदि एक छमाही में नामे प्रविष्टियाँ 25 से अधिक हो जाएँ तो छमाही के दौरान प्रत्येक अतिरिक्त प्रविष्टि पर रु.3./- की दर से प्रभार लगाया जाएगा।
लगाया जानेवाला प्रभार -
चेक बुक सुविधा लेने के लिए रु.250/- की शुरुआती जमा से खोले जानेवाले खातों के मामले में, यदि शेष शुरुआती जमा से कम होकर शून्य तक उतर आए, तो भी शुरुआती जमा न बनाए रखने के लिए लिया जानेवाला प्रभार लगाया जाएगा।
स्थायी अनुदेश हेतु – कोई प्रभार नहीं
इन खातों में चेक संग्रहण और मांग ड्राफ्ट/एमटी जारी करने की अनुमति है तथा इन सेवाओं के लिए सामान्य प्रभार लगाए जाएँगे।
चेक बुक सुविधायुक्त खातों के मामले में, प्रत्येक वर्ष 20 पन्नों की एक चेक बुक नि:शुल्क प्रदान की जाएगी। एक वर्ष के दौरान चेक पन्नों की अतिरिक्त जरूरत होने पर रु. 2/- प्रति चेक पन्ना प्रभार लगाया जाएगा।
इन खातों में कोई प्रासंगिक एवं फोलियो प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
सेवाओं के लिए साधारण बचत बैंक खाते पर वर्तमान में प्रयोज्य सभी अन्य प्रभार लगाए और वसूल किए जाएँगे।
केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन खाता खोलने के लिए बैंक के परिपत्र सं. सीएचओ/एसयूए/39/2005-06 दिनांक 29.08.2005 के माध्यम से जारी आसान केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए। तुरंत ध्यान में लाने के लिए इस परिपत्र की प्रमुख विशेषताओं का यहाँ उल्लेख किया जाता है : खाता खोलना चाहनेवाला संबंधित व्यक्ति यदि ग्राहक की पहचान और पता सुनिश्चित करनेवाले निर्दिष्ट दस्तावेजों में से ऐसे किन्हीं दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है जिनका खाता खोलने के समय सत्यापन आवश्यक होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए खाता निम्नांकित के अनुपालन के अधीन खोला जा सकता है:
किसी ऐसे अन्य खातेदार द्वारा उसका परिचय जिसके खाते में केवाईसी प्रक्रिया पूरी की गई है। बैंक के पास स्थित परिचयकर्ता का खाता कम से कम छ: माह पुराना हो जिसका लेन-देन संतोषजनक हों। खाता खोलना चाह रहे ग्राहक के फोटो और उसके पते को प्रमाणित करना भी परिचयकर्ता के लिए आवश्यक रहेगा। या
ग्राहक की पहचान और पते का अन्य कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया जाए जिससे बैंक संतुष्ट हो। फिर भी, ऐसे खाते खोलते समय ग्राहक को बता दिया जाए कि यदि किसी भी समय (समग्र रूप से) बैंक के पास स्थित उसके सभी खातों का शेष रु. 50,000/- से अधिक हो जाता है या एक वर्ष में उन खातों में कुल जमा रु.1.00 लाख से अधिक हो जाती है तो जब तक यथानिर्दिष्ट दस्तावेजों के जरिए ग्राहक की पहचान और पते के सत्यापन के संबंध में पूरी केवाईसी प्रक्रिया का अनुपालन न कर दिया जाए तब तक खाते में आगे किसी भी लेन-देन की अनुमति नहीं होगी।
10 वर्ष से अधिक आयु के अवयस्क जो पढ़ और लिख सकते हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से बचत बैंक खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति होगी।
न्यूनतम राशि
शून्य
चेक बुक
प्रति वर्ष 2 चेक बुक नि:शुल्क । अवयस्क खातों को अधिक आहरण की अनुमति नही है और ये हमेशा क्रेडिट मे रहते है।
एटीएम कार्ड
प्रतिदिन निकासी और ख़रीदारी की सीमा रु.3000 और माह में कुल मिलाकर रु.15000 की सीमा के साथ फोटो सहित वैयक्तिक एटीएम कार्ड ।
नेट बैंकिंग
प्रतिदिन लेनदेन की सीमा रु.3000 और माह में कुल मिलाकर रु.15000 की सीमा ।
ब्याज दर
सामान्य बचत खाते के बराबर 3.5% प्रति वर्ष ।
12 माह के भीतर खाता बंद करने का प्रभार
शून्य
भुगतान बंद का प्रभार
नि:शुल्क
स्थायी अनुदेश
अपने नाम के बचत बैंक खातों से सावधि जमा/आवर्ती जमा खातों मे नि:शुल्क ।
बाहरी चेक का तत्काल जमा
रु.25000 तक प्रति अवसर ।
निधि का अंतरण
नैसर्गिक अभिभावक/ दादा-दादी के खातों से नि:शुल्क ।
नामांकन
अवयस्क खाते के मामले में नामांकन की सुविधा लागू दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध होगी। अवयस्क की ओर से कार्य करने का हकदार कानूनी रूप से नामांकित व्यक्ति होगा।
नामिती और कानूनी वारिसों को भुगतान
जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, मौजूदा नियमों के अनुसार नामिती/कानूनी वारिसों को जमा राशि का भुगतान किया जाएगा।
आयु का प्रमाण
पंचायत/नगर पालिका/निगमों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र/नैसर्गिक अभिभावक द्वारा घोषणा।
वयस्कता प्राप्त करना
वयस्क होने पर, पूर्ववर्ती नाबालिग को अपने खाते में शेष राशि की पुष्टि करनी चाहिए।
संयुक्त खाता
संयुक्त खाता नही खोला जा सकता है।
विशेष ऑफर
फोटो के साथ वैयक्तिक एटीएम कार्ड
लेनदेन की सुविधा के साथ नेट बैंकिंग *
न्यूनतम शेष राशि – शून्य
चेक बुक – प्रतिवर्ष 2 चेक बुक नि:शुल्क
शिक्षा ऋण में छुट– भविष्य के शिक्षा ऋण में कोई प्रसंस्करण प्रभार नहीं
आकर्षक पासबूक
* नेट बैंकिंग सुविधा प्रारम्भ में केवल देखने के लिए दी जाएगी और लेनदेन की सुविधा नियत समय में दी जाएगी ।